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आधार कार्ड बनाने के पैसे लिए तो 50 हजार जुर्माना और एफआईआर

आधार कार्ड पंजीयन के लिए ऑपरेटर 1 जुलाई से किसी तरह का शुल्क नहीं ले सकेंगे। ऐसा करने वालों पर अब न केवल जुर्माना लगेगा, बल्कि केस भी दर्ज होगा। शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने इस बारे में सख्त नियम लागू कर दिए हैं। इसके डर से शहर के कई आधार पंजीयन करने वाले सेंटर बंद होने लगे हैं। अब बचे रहने वाले केंद्रों पर भीड़ और बढ़ने के आसार हैं।

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) की ओर से पंजीकृत एजेंसियों के रूप में रजिस्टर्ड आईटी कंपनियों को नए नियमों को लेकर ऑफिस मेमोरेंडम भेजे हैं। नए नियमों के डर से शहर में चल रहे 50 से ज्यादा आधार पंजीयन केंद्रों में से 10 से अधिक बंद हो चुके हैं। आधार के लिए पंजीकृत एजेंसियों के पास बीते महीनों में चार से ज्यादा सर्कुलर दिल्ली से पहुंचे हैं।

पैसा नहीं ले सकते : à¤¶à¤¾à¤¸à¤•ीय नियम के मुताबिक आधार कार्ड का पंजीयन करवाने वाले नागरिक से कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता। इसके बाद भी शिकायतें सरकार तक पहुंच रही थीं कि कार्ड बनाने के लिए ज्यादातर केंद्रों पर पैसा वसूला जा रहा है। इसके बाद सरकार ने पैसा मांगने वाले ऑपरेटरों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया था।

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