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लोकसभा में पेश होगा शत्रु संपत्ति संशोधन बिल, BJP ने जारी किया व्हिप

बजट सत्र के दूसरे चरण में केन्द्र सरकार लोकसभा में शत्रु संपत्ति संशोधन बिल को पेश करेंगी। यह बिल गृहमंत्री राजनाथ सिंह पेश करेंगे। इसको लेकर बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी कर सदन की कार्यवाही के दौरान सदन में मौजूद रहने को कहा है।

शत्रु संपत्ति अध्यादेश को पहली बार सात जनवरी 2016 को लागू किया गया था। इसे नौ मार्च को लोकसभा ने पारित किया, लेकिन इसके बाद इसे राज्यसभा की समिति के पास भेजा गया। कोई भी अध्यादेश फिर तब जारी किया जाता है जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो और इसकी जगह कोई विधेयक पारित नहीं किया जा सका हो। इस बिल को लेकर केन्द्र सरकार पांच बार अध्यादेश जारी कर चुकी है।

आपको बता दें कि यह बिल राज्यसभा में पास हो चुका है। करीब 50 साल पुराने शत्रु संपत्ति कानून में संशोधन संबंधित बिल को आज लोकसभा में रखा जाएगा। इस बिल में युद्ध के बाद पाकिस्तान और चीन पलायन कर गए लोगों की तरफ से छोड़ी गई संपत्ति पर उत्तराधिकार के दावों को रोकने के प्रावधान किए गए हैं।

क्या है शत्रु संपत्ति अध्यादेश?
‘शत्रु संपत्ति’ ऐसी कोई भी संपत्ति है जो किसी शत्रु या शत्रु कंपनी की है या उसका प्रबंधन उसकी ओर से किया जा रहा है. भारत-पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध के बाद 1968 में शत्रु संपत्ति कानून को लागू किया गया जो इस तरह की संपत्तियों का विनियमन करता है और इसके हकदारों की शक्तियों को सूचीबद्ध करता है।

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