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नर्सरी एडमिशन मामले पर आज दिल्ली हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला

दिल्ली में नर्सरी एडमिशन पर चल रहे विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा. दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक डीडीए की जमीन पर बने स्कूल नर्सरी एडमिशन में नेबरहुड क्राइटेरिया यानि स्कूल के नजदीक रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता देंगे, लेकिन कुछ स्कूलों और अभिभावकों ने इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला आज के लिए सुरक्षित रखा है. दिल्ली सरकार के इस नोटिफिकेशन से तकरीबन 298 निजी स्कूल प्रभावित हो रहे हैं. स्कूलों का कहना है कि जब डीडीए ने जमीन दी थी तब इस तरह की कोई शर्त नहीं रखी गई थी.

बता दें कि दिल्ली सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के तहत निजी स्कूलों में नर्सरी की 31,000 सीटों के लिए अब तक एक लाख से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं. राष्ट्रीय राजधानी में 1,500 से ज्यादा निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले की दौड़ दो जनवरी को शुरू हुई थी.

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार आतिशी मरलेना का कहना है कि हमें ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत करीब 1500 निजी स्कूलों में 31,000 सीटों के लिए अब तक 1,006 लाख ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रणाली पिछले साल लाई गई थी जब शिक्षा विभाग को 29,000 सीटों के लिए 70,000 आवेदन मिले थे.

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