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प्रशासकीय तबादले के अधिकार प्रभारी मंत्री को दे दिए

 भोपाल। प्रदेश में तबादलों पर प्रतिबंध दस जून को लग जाएगा लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में ये 16 जून तक होते रहेंगे। बड़ी संख्या में आए आवेदन और जिला स्तर से प्रक्रिया में हुए विलंब को देखते हुए विभाग ने अपनी वर्ष 2022 की तबादला नीति के प्रविधान में वर्ष 2025 के लिए शिथिलता देते हुए 16 जून तक जिला स्तर पर प्रशासकीय तबादले के अधिकारी प्रभारी मंत्री को दे दिए हैं। जिला संवर्ग को छोड़कर शेष संवर्गों के प्रशासकीय आधार पर तबादले राज्य स्तर से ही किए जाएंगे। पारदर्शिता के लिए पूरी व्यवस्था ऑनलाइन रखी गई है। शिक्षा पोर्टल 3.0 के माध्यम से आदेश जारी होंगे।

इन बातों का रखना होगा ध्यान

प्रशासकीय तबादले संख्यावार तथा विषयवार व्यक्तियों को ध्यान में रखकर किए जाएंगे। पोर्टल पर उपलब्ध रिक्ति पर ही तबादले किए जा सकेंगे।
तबादले से शाला शिक्षक रहित भी नहीं होनी चाहिए ऐसी स्थिति में तबादला करने से पहले किसी अन्य शिक्षक की पद स्थापना वहां सुनिश्चित की जाए।
ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों जिनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय बचा है तो उनका प्रशासकीय आधार पर तबादला नहीं किया जाए।
नवनियुक्त शिक्षकों का तबादला केवल सांदीपनि विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय, माडल स्कूल में ही किया जा सकेगा।
राज्य स्तर से जिन अधिकारियों-कर्मचारियों, शिक्षकों के प्रशासन के आधार पर तबादले जा चुके हैं, उनका फिर से तबादला नहीं किया जाएगा।

जिला संवर्गों को छोड़कर बाकी संवर्गों के तबादला आदेश आनलाइन पोर्टल के माध्यम से 16 जून तक जारी किए जाएंगे।

 

 

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