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बिना लाइसेंस न्यू ईयर पर दारू पार्टी कराई तो होटल वाले नपेंगे

ग्‍वालियर। नया साल सेलीब्रेट करने 31 दिसंबर रात का शराब पार्टी का प्लान कर रहे लोगों ने सरकारी नियमों का ध्यान नहीं रखा तो उनके लिए नए साल 2018 का आगाज खराब हो सकता है। आबकारी विभाग की टीम और पुलिस दोनों की पैनी नजर नए साल की उन जगहों पर रहेगी,जहां पर दारू पार्टी चल रहीं होंगी। जिनमें से राजधानी सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों के भीतर और बाहर के होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर विशेष निगाह रहेगी रहेगी। जहां पर आबकारी विभाग की टीमों द्वारा छापामार कार्रवाई भी की जाएगी।
जिन भी होटल,रेस्टोरेंट,ढाबों पर बिना आकस्मिक लाइसेंस के शराब परोसी गई या किसी को पीने के अनुमति दी गई तो संचालकों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। बता दें कि हर साल नए साल की सेलीब्रेशन पार्टियों में कई होटलो,रेस्टोरेंट और ढाबों पर लाइसेंस लिए बिना ही अवैध रूप से शराब पिलाई जाती है। इस बार इसको लेकर आबकारी विभाग ने सख्त रवैया अपना लिया है। अवैध रूप से शराब पार्टी करने और कराने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। छापेमारी के लिए अलग से टीमें गठित की जाएंगी। किसी भी पार्टी में अधिकृत रूप से शराब परोसने के लिए आबकारी विभाग द्वारा एक दिन का आकस्मिक लाइसेंस जारी किया जाता है, जिसकी फीस 2 हजार से लेकर 10 हजार रुपए तक है। यह लाइसेंस लेकर चिन्हित जगहों पर तय अवधि में शराब पार्टी कराई जा सकती हैं।
नए साल की सेलीब्रेशन पार्टी 31 दिसंबर को शाम से ही शुरू हो जाती हैं,जो पूरी रात चलती हैं। इस दौरान लोग नशे की हालत में गाड़ी चलाते और कई शरारती तत्व सडक़ों पर हुड़दंग करते हैं। ऐसे नशेडिय़ों पर कार्रवाई के लिए शहर के भीतर और सीमाओं पर शाम से ही पुलिस की कड़ी चेकिंग शुरू हो जाएगी जो रातभर चलेगी। नशेडिय़ों पर जुर्माना तो ठोका ही जाएगा,वहीं उपद्रव करने वालों को हवालात में भेजा जाएगा। सहायक आबकारी आयुक्त संदीप शर्मा का कहना है नए साल पर कहीं भी अवैध रूप से शराब पार्टी कराई गर्इं तो संबंधितों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। होटल,रेस्टोरेंट,ढाबों पर हमारी टीमों की पैनी नजर रहेगी। किसी को आकस्मिक लाइसेंस लेना है तो हम उन्हें अनुमति दे सकते हैं।

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